तंबाकू तस्करों के खिलाफ एफआईआर नहीं, टेंपो पर 3 दिनों बाद एफआईआर
सरायकेला, 14 जून : तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करने से कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक होता है, इसे देखते हुए सरकार ने तंबाकू के उत्पादों की बिक्री में प्रतिबंध लगा दिया है, दूसरी ओर थाना स्तर के पुलिस पदाधिकारी तंबाकू उत्पादकों पर एफआइआर करने में परहेज कर रहे हैं। जनता के दबाव के बाद पुलिस सिर्फ तंबाकू उत्पाद का परिवहन करने वाले वाहन के मालिक और ड्राइवर पर ही मुकदमा दर्ज करती है। इसका ताजा उदाहरण सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर थाना में देखने को मिला।10 जून 2020 को राजनगर थाना अंतर्गत कुनाबेड़ा के समीप यहां के ग्रामीणों ने करीब 150 किलो खैनी लदे डाला टेम्पो को पकड़ा। उसे राजनगर थाना को सौंप दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस रूट से अवैध तंबाकू का व्यापार हमेशा होता है परंतु पुलिस की तरफ से तस्करों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। खबर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब ग्रामीणों ने खुद खैनी लदे टेंपो को पकड़ा। इसके बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बताते हैं कि 3 दिनों तक लेन-देन कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश चलती रही। जागरुक ग्रामीणों के कारण 13 जून को तंबाकू नियंत्रण सेल के अधिकारी थाना पहुंचे तब सिर्फ टेम्पो मालिक और चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। खैनी कंपनी के संचालकों को अभियुक्त नहीं बनाया गया। जबकि खैनी के पैकेट पर साफ तौर पर गौरव खैनी, चाईबासा और हाथी तंबाकू, फैक्ट्री चाईबासा लिखा हुआ था। लॉकडाउन और सरकारी आदेश का उल्लंघन कर उत्पादन कर रही तंबाकू फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासन परहेज क्यों कर रहा है। यही नहीं सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में खैनी की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। निर्धारित मूल्य से चार-पांच गुणा अधिक दाम पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है। इस संबंध में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के गम्हारिया प्रखंड इकाई के सोशल मीडिया प्रभारी प्रकाश महतो ने मुख्यमंत्री और कोल्हान डीआईजी को ट्वीट कर लक्ष्मी खैनी चाईबासा और गौरव मिश्रा खैनी चाईबासा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
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