3 साल की बच्ची से रेप और गला काट कर हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास
जमशेदपुर, 15 जून : 3 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के बाद गर्दन काटकर उसकी हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को 1 साल के अंदर सजा सुना दी। आज एडीशनल डिस्टिक जज – 5 माननीय सुभाष की अदालत ने कांड के मुख्य आरोपी रिंकू साहू को आजीवन कारावास के साथ 90,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।दूसरे अभियुक्त मोनू मंडल को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया। उन्हें 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तीसरे अभियुक्त कैलाश कुमार को 7 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा दी गई। इस मुकदमे में 30 लोगों की गवाही हुुुई थी। मुकदमा पोक्सो एक्ट तथा अपहरण और हत्या की धाराओं के तहत चल रहा था। घटना के बारे में बताया जाता है 26-27 जुलाई 2019 की रात 11:40 बजे बच्ची की मां टाटानगर रेलवे स्टेशन के पोर्टिको में सोई हुई थी। जब उसकी नींद खुली तो उसके बगल से बच्ची गायब थी। उसने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी। दूसरे दिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, जिसमें एक युवक रिंकू साहू बच्ची को गोदी लेकर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया। 30 जुलाई को बर्मामाइंस रामाधीन बागान में छापामारी कर रिंकू साहू को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ कड़ाई करने पर उसने अपना अपराध कबूल लिया उसके पिता पुलिस के सिपाही हैं। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि अपहरण के बाद अपने साथियों के साथ उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची द्वारा चीखने चिल्लाने पर गला काटकर उसकी हत्या कर दी और लाश वीरान इलाके में झाड़ी के पास फेंक दी। 5 अगस्त को रेलवे एसपी के नेतृत्व में करीब एक सौ जवानों की टीम ने रामाधीन बागान के वीरान इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा तब रात 9 बजे पुलिस को बच्ची की सर कटी नग्न लाश मिली। पुलिस ने काशीडीह से रिंकू के साथी कैलाश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस में बच्ची की माता के प्रेमी मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को भी गिरफ्तार किया। बच्ची को अगवा कराने में उसका भी सहयोग था। काफी खोजने के बाद भी पुलिस को बच्ची का सर नहीं मिला। परंतु 9 अगस्त को रामाधीन बागान के फिल्टर प्लांट के पास एक कुत्ता बच्ची के सर को नोच रहा था। बस्ती वालों की सूचना पर पुलिस ने बच्ची का सर बरामद किया था।