जेल में बना व्यापारी मोनी दास की हत्या का प्लान
जमशेदपुर, 2 अगस्त : जमशेदपुर पुलिस में 72 घंटों के अंदर व्यापारी मोनी दास के छह शूटरों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सीनियर एसपी एम. तमिल वाणन और उनके द्वारा बनाई गई एसआईटी के अधिकारी डीएसपी सिटी अनुदीप सिंह, डीएसपी ट्रैफिक शिवेंद्र, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक रंजन के साथ ही एसआईटी के अन्य सदस्यों की तारीफ की जा रही है।
30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे टेल्को थाना अंतर्गत महानंद बस्ती स्थित किशोर सेनेटरी दुकान के मालिक मोनी दास की हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। मोनी दास जेम्को आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड नंबर 5 के निवासी थे। हत्या के बारे में मृतक के बड़े भाई किशोर दास के बयान के आधार पर टेल्को थाना में मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एसपी ने डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ कराया था। एसआईटी ने 72 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन किया, शूटरों को गिरफ्तार किया और हत्या में उपयोग किया गया हथियार तथा साक्ष्य बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तों ने भी हत्या की बात कबूल की।

आज सीनियर एसपी ने हत्या का कारण बताते हुए कहा कि व्यापारी प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण मोनी दास की हत्या की गई। उन्होंने बताया की जेल में बंद अपराधकर्मी सरगना भीम कामत द्वारा जेल में बंद अन्य अपराधकर्मी कृष्ण गोप के माध्यम से बबलू दास द्वारा उपलब्ध कराए गए शूटर पवन कुमार, पंकज मांझी व रोहित मिश्रा ने नितेश कुमार सिंह एवं सन्नी ठाकुर के साथ मिलकर व्यक्तिगत दुश्मनी तथा ईंंट बालू गिट्टी के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को लेकर हत्या कराई। मालूम हो मृतक मोनी दास भी ईंंट बालू गिट्टी का व्यवसाय करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नितेश सिंह 25 वर्ष, निवासी बारीगोड़ा परसुडीह, सन्नी ठाकुर उर्फ मंगल उम्र 20 साल, निवासी जेम्को आजाद बस्ती, बबलू दास उम्र 34 साल, निवासी हतिया बस्ती आदित्यपुर, पवन कुमार उम्र 19 वर्ष, निवासी संजय नगर मांझी टोला आदित्यपुर, पंकज मांझी उम्र 20 वर्ष, निवासी सालडीह बस्ती आदित्यपुर और रोहित मिश्र उम्र 22 वर्ष, निवासी निर्मल नगर मांझी टोला आदित्यपुर बताए जाते हैं। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए एक देसी कट्टा, 3 कंट्री मेड पिस्तौल, 5 मोबाइल और दो मोटरसाइकिल सहित हत्या के समय अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े बरामद किए हैं।
हत्या में शामिल रोहित कुमार मिश्र और बबलू दास का आपराधिक इतिहास रहा है। रोहित कुमार आदित्यपुर थाना के हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, हाफ मर्डर वगैरह धाराओं के तहत 2 मामलों में जेल जा चुका है। बबलू दास भी आदित्यपुर थाना के 2 मामलों में हाफ मर्डर,आर्म्स एक्ट विस्फोटक अधिनियम का अभियुक्त रह चुका है।
ReplyForward |