डीटीओ ने बसों में सुरक्षित यात्रा के नियम तय किए
जमशेदपुर, 31 अगस्त : समाहरणालय सभागार में आज जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन की अध्यक्षता में बस एवं मिनी बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग के दिशा-निर्देश का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए यात्रा करें।
उन्होंंने कहा कि सभी बस संचालक बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच आवश्य करें। साथ ही सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को अविलंब चिकित्सा परामर्श लेने का सुझाव दें। वहीं एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा वाहन पड़ाव के पास जागरुकता हेतु स्थायी रूप से माइकिंग का सुझाव दिया गया।
इस बैठक में दिए गए अन्य दिशा-निर्देश के मुताबिक किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोविड टेस्ट सैंपल लिया गया हो, उन्हें कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित एवं निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन का पास माना जाएगा।
बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएगींं तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगींं। इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एम.वी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को मास्क, फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा। ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में बैठने के समय सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने-चढ़ने के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जाएगी तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन यात्रियों को सलाह दें कि वे अविलंब चिकित्सा परामर्श प्राप्त करें।
यात्रा के दौरान चालक और यात्रियों द्वारा धुम्रपान पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा। यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक मुंह, आंख, नाक आदि न छुएं। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि इस स्मार्टफोन होने पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल करें और ऑन रखें।
यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुंचने पर अपने कपड़े बदलकर उन्हें साफ कर स्नान अवश्य करें तथा कुछ दिनों तक घर के वृद्ध व्यक्तियों व रोगग्रस्त व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, ताकि संक्रमण की संभावना को रोका जा सके।
यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने, पीने के पूर्व अपना हाथ साबुन से धोएं और पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें। बसों में स्प्रे सेनीटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों से संक्रमण मुक्त करना होगा।बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे। अलग-अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे।
यात्रियों से अनुरोध है कि वाहनों के रेलिंग का उपयोग कम से कम करें और बस कंडक्टर इसका ध्यान रखें। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। बसों में निम्नलिखित रूप से सीटों का संख्यांकन करना होगा तथा सीट के अनुरूप ही यात्री, यात्रा कर पाएंगे। सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।
बड़ी बसें अधिकतम सीट (52) के लिए अनुमान्य यात्री की संख्या 26 होगी।
बसें अधिकतम सीट (48) में अनुमान्य यात्री की संख्या 24 होगी।छोटी बसें अधिकतम सीट (32) में अनुमान्य यात्री की संख्या 16 होगी।मिनी बसें अधिकतम सीट (22) में अनुमान्य यात्री की संख्या 11 होगी।मैक्सी, कैब, ओमनी बस अधिकतम सीट 12 में अनुमान्य यात्री की संख्या 06 होगी। बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्री पंजी में दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यात्री संबंधित बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राइवर, सहायक का नाम व मोबाइल नंबर सुरक्षित रखेंगे और प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे।
ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राइवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक के पर्दे से ड्राइवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के संपर्क से अलग रखना अनिवार्य होगा।
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