डीसी ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रयोग को लेकर दिए सख्त आदेश
जमशेदपुर, 11 अगस्त : पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में यात्री वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क का प्रयोग नहीं करने तथा तय संख्या से ज्यादा यात्री बैठाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा कोविड 19 से जनित आपातकालीन स्थिति में राज्य में चलने वाले मोटर वाहनों के संदर्भ में निर्गत विभागीय निदेशों के सख्ती से अनुपालन करने हेतु निदेश विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिया गया है। दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट एवं मास्क पहना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर दो पहिया वाहन चालकों को सरकार द्वारा तय किए गए एक हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर एवं राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी। टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा। टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा। 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री एवं 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं।
टैक्सी में बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों में बैठना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।यात्रा के दौरान यात्रियों व चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांंगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं. तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं. निश्चित रूप से अपने पास रखेंगे, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। टैक्सी के चालक को मास्क व फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई।