स्थापना दिवस पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का किया जायेगा शुभारंभ
दिनांक 17 से 30 सितम्बर 2020 तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम लिया जा रहा आवेदन
उपायुक्त ने सुयोग्य लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित करने का दिए निर्देश
जमशेदपुर, 26 सितंबर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा जानकारी दी गयी है कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड द्वारा 15 नवम्बर से राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। नई झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे, जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित होंगे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदण्ड पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रति माह की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है लाभुकों के चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं जो समावेशन एवं अपवर्जन मानकों पर आधारित है। उक्त मानकों के आलोक में प्राप्त होने वाले आवेदन के प्रपत्र ऑनलाईन एवं ऑफ लाइन मोड में समर्पित किये जायेंगे। यह आवेदन प्रपत्र विभागीय पोर्टल ww.aahar.jharkhand.gov.in एवं www.jharkhand.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकेगा। उपायुक्त के मिर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले 1,04,307 सुपात्र लाभुकों का प्रखण्ड व निकायवार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रखण्ड व निकायवार जनसंख्या के आलोक में अनुपातिक रूप से निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है।
पटमदा 3,768, बोड़ाम 3,138, गोलमुरी-सह-जुगसलाई 14,068, मानगो नगर निगम 10,176, जमशेदपुर अक्षेस 30,799, जुगसलाई नगर पालिका 2,258, घाटशिला 5,907, पोटका 9,076, मुसाबनी 4,869, डुमरिया 2,826, धालभूमगढ़ 2,817, गुड़ाबान्दा 1,956, चाकुलिया 4,948, चाकुलिया नगर पंचायत 741, बहरागोड़ा 6,959।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् कार्यान्वयन के क्रम में निम्नवर्णित प्रकार से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना है। 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत लंबित आवेदन। 2. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् दिनांक 30.09.2020 तक प्राप्त नये आवेदन। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने कहा कि आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग, कैंसर, एड्स, कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहनेवाले, वृद्ध-बुजुर्ग व्यक्ति और एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्यान्य लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा है कि प्रखंड क्षेत्र के सुपात्र श्रेणी के कोई भी लाभुक राशन कार्ड से वंचित नहीं रहे, इसके लिए समन्वय के साथ सभी पदाधिकारी कार्य करें।